Nominations will have to be filed within a week as soon as the notification is issued

विधानसभा चुनाव: अधिसूचना जारी होते ही एक सप्ताह के दौरान भरना होगा नामांकन

Nominations will have to be filed within a week as soon as the notification is issued

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Nominations will have to be filed within a week as soon as the notification is issued- पंचकूला। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। प्रत्याशी 12 सितंबर तक अपना नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 13 सितंबर को किया जायेगा तथा 16 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की प्रक्रिया 6 अक्टूबर को संपन्न होगी। विधानसभा आम चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है।

शपथ पत्र का कॉलम खाली छोड़ने पर नामांकन होगा रद्द

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग व विधि मंत्रालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो शपथ पत्र, फॉर्म-26 में लगाने अनिवार्य थे, परंतु अब उनमें संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है। अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र के साथ नए नमूने में तैयार फार्म-26 में एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे जो नोटरी अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शपथ लेनी है। डॉ यश गर्ग ने कहा कि इस शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता।

क्या करें

शपथ पत्र में प्रत्येक कॉलम को उम्मीदवार द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। कोई भी सूचना जैसे लागू नहीं है, या जानकारी नहीं है या शून्य जैसा भी लागू है, अवश्य लिखा जाये। अगर लागू है तो पूर्ण विवरण दिया जाये। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने बारे में आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्तियां, देनदारियां, शिक्षा इत्यादि की पूरे विवरण सहित घोषणा करनी होती है। यह शपथ पत्र राज्य में लागू कानून के अंतर्गत स्टांप पेपर में प्रस्तुत किये जायेंगे। अगर शपथ पत्र का कोई भी कॉलम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है तो यह नामांकन पत्र अस्वीकृत करने का कारण माना जायेगा।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे व्यक्ति फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए आगामी 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते है, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए आगामी 2 सितंबर अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।